अलर्ट ! बदल जाएंगे बाइक सेफ्टी फीचर्स, अक्टूबर से लागू होंगे नए नियम

नई दिल्ली: आने वाले वक्त में बाइक्स बदल जाएंगी । दरअसल अक्टूबर 2020 से संशोधित मोटर व्हीकल रूल्स लागू होने हैं । जिसकी वजह से मोटरसाइकल्स में नए फीचर देखने को मिलेंगे।

देखने को मिलेंगे ये बदलाव-

  • सभी नई मोटरसाइल में ड्राइवर सीट के पीछे या साइड में परमानेंट हैंड ग्रिप और फुट रेस्ट अनिवार्य होंगे।
  • बाइक में एक प्रोटेक्टिव कवर देना होगा, जो रियर व्हील को कम से कम आधा कवर करे।
  • रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने मोटर वीइकल रूल्स के संशोधन में टू-वीलर के पीछे रखे जाने वाले कंटेनर्स की सही साइज का भी प्रस्ताव दिया है। प्रपोजल के अनुसार, टू-व्हीलर पर लोड किए जाने वाले बॉक्स की लंबाई 550 mm, चौड़ाई 510 mm और ऊंचाई 500 mm से ज्यादा नहीं होगी। वहीं ब़ॉक्स का वजन 30 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जिसमें बॉक्स और लोड किए गए सामान का वजन शामिल है।

आपको बता दें कि इन बदलावों को प्रस्तावित करने का मुख्य उद्देश्य बाइक सवार और पिलियन की सेफ्टी सुनिश्चित करना है । अक्सर पीछे के पहिए में कपड़ा फंसने से लोगों की जान तक चली जाती है यही वजह है कि ये रियर व्हील कवर का प्रपोजल लाया गया है। वहीं पीछे लोड होने वाले कंटेनर के साइज बताया गया है ताकि बाइक का बैलेंस न बिगड़े और न ही इन पर ओवरलोडिंग हो पाए। अभी तक कोई समान मानक नहीं है, हम मानदंड तय कर रहे हैं।

इसके अलावा नोटिफिकेशन में एक्सीडेंट के जोखिम को कम करने के लिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) का पालन करने और एग्रीकल्चर ट्रैक्टर और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वीइकल्स में विंडस्क्रीन और विंडो के साथ ड्राइवर के लिए सेफ्टी कैबिन की आवश्यकता है।



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